Alt News के को-फाउंडर जुबैर को जमानत मिल गई है। बता दें कि दिल्ली में दर्ज एक केस से जुड़ी सुनवाई के दौरान ये जमानत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर यह जमानत दी है। यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का है। हालांकि, मोहम्मद ज़ुबैर को फिर भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह हाथरस केस में अभी 27 तारीख़ तक न्यायिक हिरासत में हैं।

इस दौरान कोर्ट ने बहुत ही सख़्त संदेश देते हुए कहा कि ‘भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है. सिर्फ़ किसी राजनीतिक दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं।
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जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज छह मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी कहा है कि मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को वापस लिया जाए। बता दें कि जुबेर पर 7 FIR दर्ज की गई हैं। इनमें से 6 यूपी में हैं। वे दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में हैं। इन मामलों में उन्हें बेल मिलनी बाकी है।
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