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Home Uttarakhand

ऐतिहासिक निर्णयः हरिद्वार कोर्ट का फैसला- मां-पिता की सेवा नहीं तो बच्चे होंगे घरों से बाहर

नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दायर था वाद

Khabar Devbhoomi Desk by Khabar Devbhoomi Desk
May 26, 2022
in Uttarakhand, बड़ी खबर
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हरिद्वार। हरिद्वार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मां-पिता की सेवा नहीं करने पर बच्चों को संपत्ति से बेदखल होने के साथ ही एक महीने के अंदर घर खाली करना होगा।कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।


court order

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दरअसल छह बुजुर्गों की ओर से हरिद्वार एसडीएम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था कि उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन न तो उनकी कोई सेवा करते हैं और न ही खाना देते हैं। उल्टे उनके साथ मारपीटकर प्रताड़ित करते हैं। जिससे उनका बुढ़ापे का जीवन नरक बन गया है। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से अपने बच्चों से राहत दिलाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई थी जिसमें उन्हें अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर घरों से बाहर निकालने की मांग की गई थी।

बुजुर्गों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीएम पूरण सिंह राणा ने सभी छह मामलों में बच्चों को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने का फैसला सुनाया है। साथ ही 30 दिन के भीतर घर खाली करने के आदेश दिए।कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

आपको बता दें कि ज्वालापुर, कनखल और रावली महदूद के बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है।


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Tags: Haridwar Court's decisionharidwar newslatest news uttarakhandUttarakhand Hindi News
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