उत्तराखंड की त्रिवेंद्र कैबिनेट ने चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले फिर बैठक की की है। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय के बारे मंे जानकारी दी।
1.उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस रक्षा के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, दलनायक, गुलनायक के सेवा नियमवाली को प्रख्यापित किया गया।
2.हरिद्वार में होटल अलकनन्दा के समीप भूमि 1 लाख 19 हजार वर्ग फीट के लैंड यूज को बदलकर मेला भूमि से व्यवसायिक भूमि में किया गया।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के अन्तर्गत आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारक को अब कुल 54 की संख्या मंे निःशुल्क जांच की सुविधा दी जायेगी।
4. उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रसाधन विभाग मंे कुल 27 पद के अतिरिक्त 25 पद बढ़ाया गया।
5. राज्य मंे कार्यरत 11651 आशा कार्यकत्रियांे को दिये जाने वाले वार्षिक 5 हजार रूपये के अतिरिक्त प्रतिमाह 1 हजार रूपये अतिरिक्त की वृद्वि किया गया।
6.आशा फेसीलेटर को प्रति भ्रमण 250 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये किया गया।
7.आयुष विभाग मंे कार्य करने वाले संविदा डाक्टर को दी जाने वाले धनराशि को बढाया गया। सुगम में 36 हजार से 45 हजार, दुर्गम में 40 हजार से 50 हजार , अति दुर्गम मंे 44 से 55 हजार किया गया।
8. कार्बेट टाइगर रिजर्व मंे पर्यटकों से प्राप्त होने वाली आय को व्यय करने का अधिकार कार्बेट फाउंडेशन को दिया गया, यह व्यय वन जीवों के संरक्षण पर होगा।
9. कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत 124 में से 101 रिक्त पदांे पर भर्ती नियमावली मंे संशोधन किया गया। जिलाधिकारी को 6 सप्ताह एवं अधिक दिनों के लिए शासन या कमिश्नर को भर्ती का अधिकार दिया गया। यह व्यवस्था लोक सेवा आयोग से प्राप्त पदों तक होगा।
10.उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु मध्यम नीति मंे संशोधन 31 मार्च 2020 तक की नीति को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक प्रभावी किया गया।
11.चिकित्सा सेवा मंे राजकीय एवं दन्त चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त अपने क्षेत्र मंे कार्य करने की पुरानी व्यवस्था लागू की गई। यह अब अनिवार्यता की जगह वैकल्पिक होगा।
12.संविदा पर कार्मिक रखने का प्रतिबंध चिकित्सा सेवा मंे आकस्मिकता को देखते हुए 1 वर्ष की छूट दी गई, यह व्यवस्था मेडिकल काॅलेज पर भी लागू होगी।
13. भारत सरकार की गेहूं खरीद समर्थन मूल्य 1840 रूपये को स्वीकार किया गया।
14.स्कूल एडाप्टेशन नीति बनायी गई। खराब स्थिति के स्कूल औद्योगिक संस्था गोद लेकर संचालित कर सकेंगे। यह व्यवस्था डी0एम0 के अधीन बनाई गई समीति की देखरेख मंे होगी।
15. उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश नारकोटिक्स ड्रग नियामवली 1986 ,आदेश 2002 की धारा मंे संशोधन करके लाइसेंस फीस बढाई गई।
16.राजकीय सोबन सिंह जीना मेडिकल काॅलेज शोध संस्थान अल्मोडा के लिए भारतीय चिकित्सा पद मंे स्वीकृत 2 पद को बढ़ाकर 3 पद किया गया। बढाये गये पद पर अनाटोमी, फिजियोलाॅजी एवं बायोकैमेस्ट्री विषयक होंगे।
17.108 सेवा के टेन्डर 31 मार्च के लिए बढाया गया।
18. राज्य औषधी पुर्नगठन ढांचे को मंजूरी 25 पद नये सृजित किये गये।
19. कोटद्वार में रेस्क्यू सेंटर के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी