बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बहुत ही ज्यादा कह रहा था जा रहा है बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर बैन हटाने की मांग बढ़ रही थी और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
2002 गुजरात के दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में किए गए ट्वीट को हटाने को लेकर जो आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था उसकी फाइल कोर्ट ने सरकार से मांगी है। आपको बता दें कि भारत में बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर बैन हटाने की मांग को लेकर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एंड राम चरण मूल कांग्रेस की सांसद व मोइत्रा और कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस संबंध में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।
BBC Documentary: भारत में बैन हो चुकी BBC की डाक्यूमेंट्री की हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग! पढ़िए क्या हुआ
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर क्या दी गई दलील?
पहली याचिका की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील सी यू सिंह कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर ट्विटर से याचिकाकर्ताओं के ट्वीट हटवा दिए. इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि उन्होंने इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की? सिंह ने जवाब दिया आईटी रूल्स के जिन नियमों के तहत सरकार ने यह कार्रवाई की है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं जवाबी हलफनामा 3 हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए उसका जवाब दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी। जजों ने सुनवाई की अगली तारीख जल्द रखने से मना करते हुए कहा, “हम सबसे नजदीक की ही तारीख दे रहे हैं. केंद्र सरकार के जवाब को देखे बिना हम मामले में कोई आदेश नहीं जारी करना चाहते. केंद्र को जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जा रहा है. इसके बाद अगले 2 हफ्ते में याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर अपना उत्तर दे सकते हैं.”
हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। आप हमें Twitter और Koo पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा Youtube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें – Youtube