केंद्र सरकार की ओर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के साथ ही परिवहन विभाग ने नए सिरे से अभियान चलाने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे के मुताबिक विशेष जांच अभियान के दौरान ट्रिपल राइडिंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ पांडे के मुताबिक विशेष जांच अभियान के दौरान गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण व इंश्योरेंस से संबंधित कागजातों की जांच नहीं की जाएगी। ऐसे में वे वाहन स्वामी जिनके पास फिलहाल ये कागजात नहीं हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की, झड़प, हालात तनावपूर्ण
एआरटीओ के मुताबिक विशेष जांच अभियान के दौरान नाबालिग चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के सड़कों पर वाहन चलाने वाले 16 साल से कम के नाबालिगों की गाड़ियां जब्त करने के साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे सभी मामले अदालत भेजे जाएंगे। एआरटीओ के मुताबिक जिन वाहन स्वामियोें के पास प्रदूषण, इंश्योरेंस के कागजात नहीं है वे 30 सितंबर से पहले बनवा लें। यदि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है जो उनका नवीनीकरण कराने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि पूरी हो चुकी है तो उसका भी नवीनीकरण करवा लें।