नैनीताल. पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने तीन बच्चों वालों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये नियम 25 जुलाई 2019 के बाद से लागू माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के 25 जुलाई 2019 से पहले तीन बच्चे हो चुके थे वो सभी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे।
हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर एक तरह से डेडलाइन तय कर दी है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार बैकफुट पर मानी जा रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी सरकार ने काफी सोच समझ कर दो बच्चे वाले के ही चुनाव लड़ पाने का नियम लागू किया था। हालांकि कांग्रेस इसका शुरु से विरोध कर रही थी। यही वजह रही कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और अन्य लोगों ने मिलकर इस मसले पर कोर्ट में याचिका डाली थी।
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