देहरादून। पेयजल निगम ने 50 साल से अधिक उम्र के फील्ड कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। इस आशय के आदेश जलनिगम के उत्तराखंड के सभी अधिशासी अभियंताओं समेत उच्चाधिकारियों को भेजे गए हैं। कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।
यह कमेटी ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित करेगी जो काम करने में अक्षम हैं, कामचोरी करते हैं या फिर जानबूझकर काम नहीं करते। 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार कर शासन को भेजी जाएगी और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
पेयजल निगम के महाप्रबंधक (प्रशासन) एसके जैन ने विभाग के प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंताओं समेत विभागीय उच्चाधिकारियों को 14 जनवरी को भेजे पत्र में कहा है कि शासन ने 6 जुलाई 2017 को 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के संबंध में शासनादेश जारी किया था।
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इसी शासनादेश के क्रम में कार्मिकों को सेवानिवृत्त करने के लिए प्रबंध निदेशक की अनुमति से सभी क्षेत्रों में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि मुख्य अभियंता अपने क्षेत्र में इस संबंध में बैठकों में निर्णय लेकर अपनी संस्तुति के साथ कर्मचारियों के संबंध में 25 जनवरी तक प्रधान कार्यालय को सुनिश्चित कराएं। हालांकि महाप्रबंधक प्रशासन के पत्र में किन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।