अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती करता है। वन और कार्मिक विभाग की नियमावली अलग-अलग होने से दुविधा में फंसा आयोग अब शासन से अनुमति लेगा।
हाल ही में वन विभाग ने वन रक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया था। इसमें शारीरिक परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने और शारीरिक टेस्ट के लिए सिर्फ 25 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान किया गया।
लेकिन कार्मिक विभाग ने 2008 में सीधी भर्ती के लिए कॉमन नियमावली जारी कर रखी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती करता है।
वन और कार्मिक विभाग की नियमावली को लेकर चयन आयोग दुविधा में पड़ गया है। किस नियमावली के आधार पर वन रक्षकों की भर्ती की जाए, अब इसके लिए आयोग शासन से अनुमति लेगा। इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।